नई दिल्ली: केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों की वैधता का बचाव करते हुए कहा है कि ये नियम ‘प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने’ तथा डिजिटल मीडिया क्षेत्र में फर्जी खबरों से नागरिकों की रक्षा करने का काम करेंगे.
केंद्र ने नए आईटी नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को लेकर अपने जवाबी हलफनामे में यह बात कही.
केंद्र ने कहा, ‘हालांकि भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन नागरिकों को निष्क्रिय उपभोक्ताओं के रूप में नहीं माना जा सकता है.’