June 3, 2023

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने शिवसेना में फूट संबंधित मामले में कहा कि वह उद्धव ठाकरे सरकार की बहाली का आदेश नहीं दे सकती क्योंकि उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया था।

हालांकि, बेंच ने माना कि फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल का फैसला और व्हिप नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला गलत था।
उस वक्त भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। पीठ ने नबाम रेबिया मामले में दिए गए फैसले को भी बड़ी पीठ को भेज दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने 14 फरवरी 2023 को मामले की सुनवाई शुरू की थी और 16 मार्च 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

गोगावाले को व्हिप नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला अवैध है सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शिंदे समूह द्वारा समर्थित गोगावाले को शिवसेना पार्टी के व्हिप के रूप में नियुक्त करने का स्पीकर का निर्णय अवैध था। पीठ ने टिप्पणी की कि लोगों द्वारा सीधे चुने गए विधायकों का कर्तव्य कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराना है और संविधान के अनुच्छेद 212 का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि सदन की सभी प्रक्रियात्मक दुर्बलताएँ न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हैं।

पीठ ने कहा, “यह मानना कि यह विधायी दल है, जो व्हिप नियुक्त करता है, इसका मतलब राजनीतिक दल से उसे अलग करना होगा। इसका मतलब है कि विधायकों का समूह राजनीतिक दल से अलग हो सकता है। व्हिप द्वारा नियुक्त राजनीतिक दल दसवीं अनुसूची के लिए महत्वपूर्ण है।”

पीठ ने कहा कि स्पीकर को 3 जुलाई 2022 को विधायक दल में दो गुटों के उभरने के बारे में पता था, जब उन्होंने एक नया सचेतक नियुक्त किया था। कोर्ट ने कहा, “अध्यक्ष ने यह पहचानने का प्रयास नहीं किया कि दो व्यक्तियों – श्री प्रभु या श्री गोगावाले – में से कौन सा राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत सचेतक था। अध्यक्ष को केवल राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त सचेतक को ही मान्यता देनी चाहिए।”

पीठ ने कहा कि कोई गुट या समूह अयोग्यता की कार्यवाही के बचाव में यह तर्क नहीं दे सकता कि उन्होंने मूल पार्टी का गठन किया था। विभाजन का बचाव अब दसवीं अनुसूची के तहत उपलब्ध नहीं है और कोई भी बचाव दसवीं अनुसूची के भीतर पाया जाना चाहिए क्योंकि यही वर्तमान में मौजूदा है।

राज्यपाल द्वारा विवेक का प्रयोग संविधान के अनुरूप नहीं था शुरुआत में, अदालत ने कहा कि अगर स्पीकर और सरकार अविश्वास प्रस्ताव को दरकिनार करते हैं, तो राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाना उचित होगा। हालांकि, यह कहा गया कि जब श्री फडणवीस ने सरकार को लिखा तो विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा था।

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