June 3, 2023

Live Law

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की निचली अदालत के 68 जजों के प्रमोशन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल जिन जजों को प्रमोट किया गया है, उन्हें उनके ओरिजनल पोस्ट यानी मूल पद पर वापस भेजा जाए। जिन जजों के प्रमोशन पर रोक लगी है, उनमें मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी ठहराने और सजा सुनाने वाले जज हरीश वर्मा भी हैं। ये फैसला जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने सुनाया है। मालूम हो, जिला जजों के प्रमोशन के लिए गुजरात हाईकोर्ट ने सिफारिश की थी। इसे लागू करने के लिए गुजरात सरकार ने अधिसूचना जारी की थी। इसी पर बेंच ने रोक लगाई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *