December 30, 2024

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने के ट्रंप की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में जल्द सुनवाई नहीं करेगा। दरअसल, ट्रंप ने निचली अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और इस मामले में जल्द सुनवाई की अपील की थी।

गौरतलब है कि यूएस कैपिटल हिंसा मामले में कोलोराडो प्रांत की प्रमुख अदालत ने ट्रंप को अमेरिकी संविधान के तहत राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य करार दिया था। यह फैसला ऐसे समय में आया जब ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में जोशोर से जुटे हुए थे। लेकिन अदालत ने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से व्हाइट हाउस की दौड़ के लिए प्रमुख दावेदार ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए राज्य के प्राथमिक मतदान से हटा दिया।

कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?

अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 14वें संशोधन की धारा-3 का प्रयोग राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया। कोलोराडो हाईकोर्ट ने 4-3 के बहुमत वाले अपने फैसले में कहा था, अदालत का मानना है कि ट्रंप 14वें संशोधन की धारा-3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जिस कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया था, उसके सभी न्यायाधीश डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नरों द्वारा नियुक्त किए गए थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *