Posted on 18 Oct 2018 -by Watchdog
अल्मोड़ा। लैंगिक अपराध के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने अभियुक्त मुकेश कुमार शहगल पुत्र कुबाड़ी बिंदूखंड थाना झबरैड़ा जिला हरिद्वार को धारा 376 (2) में आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है और अभियुक्त मुकेश कुमार अंतिम सांस तक जेल में रहेगा। न्यायालय ने जेलर व जेल अधीक्षक अल्मोड़ा को आदेशित किया है कि अभियुक्त की सजा कम करने के लिए आवेदन किया गया तो उसमें कोई अनुसंसा नहीं करेंगे। साथ ही धारा 76 (ए) आईटी एक्ट में 5 साल की कठोर सजा व 50 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया
सह अभियुक्ता दया शैलाकोटी को धारा 323 ताहि में एक साल की सजा व हजार रूपये का अर्थदंड व धारा 504 ताहि में 2 साल की सजा व 10 हजार रूपये का अर्थदंड एवं धारा 21 (2) पाक्सो एक्ट में एक साल की सजा व 10 हजार रूपये का अर्थदंड से दंडित किया अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दिये जाने के आदेश दिये हैं। अभियोजन की कहानी के अनुसार पीड़िता प्राईमरी पाठशाला बैगनिया, विकासखंड लमगड़ा में कक्षा चार में पढ़ती लगभग 2—3 माह पूर्व पीड़िता ने अपनी माता को यह बताया कि अभियुक्त मुकेश कुमार शहगल जो हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं उसके साथ छेड़खानी व गलत काम करते थे। अपने मोबाईल पर अश्लील वीडियो दिखाते थे और दया मैडम धमकी देती थी कि ये बातें किसी को मत बताना। यदि बतायेगी तो तुझे बिच्छू घास लगाकर स्कूल से निकाल देंगे। इस घटना की रिपोर्ट पीड़िता के ताऊ ने थाना लमगड़ा जिला अल्मोड़ा में दर्ज कराई थी।