November 6, 2024

देहरादून।  उत्तराखण्ड मे अब सरकारी या किसी निजी व्यक्ति की जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को 07 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है। कैबिनेट ने इस बाबत एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। अगले विधानसभा सत्र में यह अध्यादेश सदन में रखा जा सकता है।सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली और सचिव विनय शंकर पांडेय ने कैबिनेट के लिए फैसलों को विस्तार से बताया।

प्रदेश की धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित, किए गए महत्वपूर्ण फैसले…

1 :-पर्यटन विभाग के पटेलनगर मुख्यालय में अब बिजनेस होटल बनेगा PPP मोड़ में होगा

2:-जॉर्ज एवरेस्ट में एयरो स्पोर्ट्स गतिविधि क़ो मंजूरी PPP मोड़ में होगा

3:-परिवहन विभाग में नियमवाली में संशोधन

4 विद्यालय शिक्षा विभाग में 2364 पदों के फोर्थ क्लास के पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा

5:- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढाँचा क़ो मंजूरी 245 पद हुए स्वीकृत

6 अंत्योदय क़ो निशुक्ल 3 सिलेंडर देने और रिफिल करने के फैसले क़ो एक साल बढ़ाया गया

7:-ग्राम पंचायत अधिकारियो के उधम सिंह नगर में बढ़ाये गए पद

8 :-वित्त विभाग का मामला बचत विभाग के कर्मियों क़ो कलेक्ट्रेट में समायोजित किया जाएगा

9:-वित्त विभाग में one time सटेलमेंट स्कीम क़ो मंजूरी GST का मामला

10 :-वित्त विभाग में केश मैनेजमेंट सेल बनाया गया 11 पदों क़ो मंजूरी

11:-माल एवं सेवा कर अपिलीय अधिकर पीठ गठित करने की स्वीकृति मिली मंजूरी

12:-अभी वर्तमान में भूमि खरीदने के नियम हैं अफोर्डबल हाउसिंग और खेल गतिविधियों क़ो लाने के लिए अब नई नियमावली की मंजूरी अब ये खरीद सकेंगे जमीन

13 आढ़त बाजार के चौड़ीकरण क़ो मंजूरी ब्रामनवाला में आढ़तियों को दी जाएगी जमीन, MDDA को निशुल्क में मिलेगी जमीन

14 :-अब 50 बेड तक के अस्पतालों क़ो क्लिनिकल एस्टेब्लिमेंट में शुल्क में छूट दी गई रजिस्ट्रेशन कराना होगा

15 :-मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम क़ो मंजूरी अब मानक हुए तय, नशा मुक्ति केंद्र पर कसी जाएगी नकेल

16:-क़ृषि एवं क़ृषि कल्याण विभाग सीएम प्राकृतिक कृषि योजना क़ो मंजूरी

17- उत्तराखण्ड, भूमि पर अतिक्रमण (निषेध) अध्यादेश, 2023 के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया। प्रदेश के अन्तर्गत राजकीय / सार्वजनिक / निजी परिसम्पत्तियों पर अवैध अतिक्रमण / अनाधिकृत कब्जा होने की घटनायें समय- समय पर संज्ञान में आती रही है। इस संबंध में प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा भूमि के प्रबन्धन और संरक्षण को सशक्त किये जाने के लिए प्रदेश के अन्तर्गत ऐसी राजकीय / सार्वजनिक / निजी परिसम्पत्तियों पर अवैध अतिक्रमण / अनाधिकृत कब्जो पर रोक लगाये जाने हेतु उत्तराखण्ड, भूमि पर अतिक्रमण (निषेध) अध्यादेश, 2023 को लाया जाना प्रस्तावित है। अवैध कब्जा करने वालों को 07 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

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